आधार-पैन से लेकर ITR की डेडलाइन आगे बढ़ी

एडवांस टैक्स के भुगतान की तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया है

स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की तारीख का कोई विस्तार नहीं होगा

नई दिल्ली :सरकार ने 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा एक महीने बढ़ा दी है। आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक, अब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 जुलाई 2020 रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। इससे पहले इनकमटैक्स डिपार्टमेंट 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की समय सीमा 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा चुका है।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने बुधवार को आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। 2019-20 के लिए टैक्स में छूट पाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की समय सीमा को भी 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए, सरकार ने करदाता के मामले में स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की समय सीमा भी बढ़ा दी है, जिसका स्व-मूल्यांकन कर दायित्व 1 लाख रुपये तक है वो 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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