कोलकाता,समाज्ञा:कोलकाता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा पर दिये अपने फैसले को बदल दिया है। बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी की बेंच ने पुरर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया।अपने फैसले में कहा कि अब पडांल में एक साथ 45 आयोजकों की एंट्री हो सकेगी ।
बाकी नियम आदेश के अनुसार ही लागू होंगे
हाई कोर्ट ने कहा कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे,जबकि बड़े पंडालो पर 10 मीटर के बैरिकेड लगाने होंगे।पीठ ने आदेश दिया कि योजना में सूचीबद्ध दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।