हत्या के जुर्म में पति समेत तीन को सजा-ए-मौत

अवैध संबंध के खुलासे के बाद पति ने प्रेमिका संग की थी पत्नी की हत्या

सियलजह स्टेशन से 2014 में टुकड़ों में कटा मिला था पत्नी का शव

कोलकाता, समाज्ञा : सियालदह अदालत ने अवैध संबंध को लेकर अपनी पत्नी की हत्या करने के जुर्म में  पति समेत  तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। पांच वर्षों तक सुनवाई के बाद अदालत ने सबूतों एंव  गवाहों को सुनने के बाद आरोपी पति, उसकी प्रेमिका एवं इस हत्या में मदद करने वाले एक शख्स को सजा -ए-मौत दी। गौरतलब है कि 2014 में एक व्यक्ति ने अपने अवैध संबंध के खुलासे के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस काम में उसकी प्रेमिका ने भी उसकी मदद की थी। घटना के बाद सियालदह स्टेशन के पार्किंग जोन से जीआरपी पुलिस ने जयंती देव नामक महिला का शव बरामद किया गया था। घटना की जांच करते हुए सियालदह जीआरपी ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।  सियालदह अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इन तीनों को पहले ही हत्या का दोषी करार दिया था। सोमवार को अदालत ने इन तीनों को हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। अदालत सूत्रों के अनुसार 5 वर्षों से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। आखिरकार सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।   जानकारी के अनुसार 2014 में पति के सुरजीत सेव का लिपिका पोद्दार के साथ अवैध संबंध के बारे में जानकारी मिलने के बाद जयंती देव ने इसका विरोध किया। घटना के खुलासे के बाद सुरजीत ने अपनी प्रेमिका लिकिपा के साथ मिलकर जयंती को रास्ते से हटाने की साजिश रची। साजिश के तहत सुरजीत व लिपिका ने जयंती का सर धड़ से अलग कर उसकी हत्या कर दी। बाद में उन लोगों ने संजय विश्‍वास की मदद से जयंती देव का शव को बस्ते में बंद का ट्राली में भरकर ठिकाने लगा दिया। घटना के कुछ दिन बाद जीआरपी ने सियालदह स्टेशन के पार्किंग लेन से जयंती देव का शव बरामद किया था।

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