लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को किया परेशान तो होगी कार्रवाई : बंगाल सरकार

कोलकाता : पश्‍चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए शनिवार को कई सारे कदम उठाए। सरकार ने जिला कलेक्टरों से कहा कि वे अस्थायी आश्रय और भोजन का बंदोबस्त करें और इसके साथ ही सरकार ने नियोक्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरे वेतन का भुगतान करें, भले ही राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उनके प्रतिष्ठान बंद हैं। रविवार को राज्य के मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश में यह भी चेताया गया है कि यदि कोई मकान मालिक विद्यार्थियों और श्रमिकों को खाली कराता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश में उन्हें निर्देश दिया गया है कि एक महीने का किराया न लें। आदेश में प्रवासियों और विदेश से लौटे लोंगों पर सख्त नजर रखने और दैनिक निगरानी की बात कही गई है, जो पहले से घर पर या सांस्थानिक क्वारंटाइन में हैं। दिशानिर्देश का उल्लंघन करने पर उन्हें 14 दिनों के लिए संस्थानिक क्वारंटाइन केंद्रो में भेज दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इन पाबंदियों के बावजूद राज्य में आ जाता है, उसे पास के सरकारी क्वारंटाइन केंद्र में मानक स्वास्थ्य प्रोटोकाल के अनुसार न्यूनतम 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से रखा जाएगा।

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