नयी दिल्ली :केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरित और औरेंज जोन में नाई की दुकान एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था। इसने हरित और औरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है।
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि हरित और औरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी।
ये छूट चार मई से प्रभावी होंगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा।
ग्रीन, औरेंज जोन में नाई की दुकान की अनुमति होगी : गृह मंत्रालय
