कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राजीव कुमार को दी अग्रिम जमानत, कहा

‘यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए’

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को मंगलवार को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की पीठ ने कहा कि अगर इस मामले के संबंध में कुमार को गिरफ्तार किया जाता है तो भी उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर सक्षम अदालत से जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई के साथ कुमार ने सहयोग किया और यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। पीठ ने कुमार को सीबीआई द्वारा 48 घंटे पहले नोटिस मिलने पर मामले में जांच अधिकारियों के समक्ष उपलब्ध रहने के निर्देश दिए।
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपये के शारदा चिटफंड मामले में एक गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर कुमार को कई नोटिस भेजे थे लेकिन वह नहीं पहुंचे। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
राजीव कुमार को पश्‍चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का खास माना जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने घोटाले की जांच में जरूरी सबूत दबा दिए थे। पश्‍चिम बंगाल पुलिस ने सीबीआई को सूचित किया है कि राजीव कुमार 9 सितंबर से 25 सितंबर तक छुट्टी पर थे।
गौरतलब है कि अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वर्तमान में कुमार पश्‍चिम बंगाल अपराध शाखा विभाग (सीआईडी) में अतिरिक्त महानिदेशक हैं। शारदा चिटफंड घोटाला दक्षिण 24 परगना जिले में अलीपुर अदालत में दर्ज किया गया था।
कुमार अभी पश्‍चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अतिरिक्त महानिदेशक हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *