चिदंबरम की सरेंडर याचिका कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सरेंडर के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने गुरुवार को अपना आदेश एक दिन के लिए सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट को बताया कि वह फिलहाल चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। ईडी ने चिदंबरम की सरेंडर की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह अभी जेल में हैं, इसलिए गवाहों या सबूतों को प्रभावित नहीं कर कर सकते। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह इस मामले में 6 अन्य लोगों से पूछताछ करना चाहती है। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम को वह बाद में उचित समय पर गिरफ्तार करना चाहती है। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसके पीछे ईडी की मंशा उनके मुवक्किल को परेशान करने की है। प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम की गिरफ्तारी बताई जरूरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा कि आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी की जरूरत है और उचित समय पर ऐसा किया जाएगा। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार के सामने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आईएनएक्स मामले में आत्मसमर्पण की मांग कर रहे चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने ये दलीलें दीं थी।

तिहाड़ जेल में हैं पूर्व वित्त मंत्री
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम (73) न्यायिक हिरासत में हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

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