मुकुल रॉय की जांच अधिकारी के सामने पेशी अदालत ने टाली

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता मुकुल रॉय की उस याचिका को सोमवार को मंजूर कर लिया जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी से जुड़े एक मामले में जांच अधिकारी के समक्ष पेशी टालने का अनुरोध किया था। इस मामले में वह सह आरोपी हैं।न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने शहर के कालीघाट पुलिस थाने के जांच अधिकारी के समक्ष पेश नहीं होने के रॉय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। रॉय को मंगलवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना था। अदालत ने रॉय को निर्देश दिया कि वो इस मामले में पूछताछ के लिये 10 फरवरी को पेश हों। तारीख बदलने का अनुरोध करते हुए रॉय की तरफ से पेश हुए वकील शुभाशीष दासगुप्ता ने अदालत से कहा कि भाजपा नेता दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं और फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में हैं।शिकायतकर्ता और रॉय के पूर्व सहयोगी सुजीत श्याम ने कालीघाट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में दावा किया था कि उन्हें एक मोबाइल नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने कहा कि उसके पास सीडी में ऐसे दस्तावेज हैं जो तृणमूल कांग्रेस के लिये नुकसानदेह हो सकते हैं और डेढ़ करोड़ रुपये के बदले वो उन्हें सौंपने की बात कही। श्याम ने दावा किया कि मामले में मुख्य आरोपी फोन करने वाला था, उसने कहा था कि मुकुल रॉय ने पूर्व में ज्यादा कीमत पर सीडी खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन बाद में पीछे हट गए थे।शिकायत में श्याम ने इन फोन कॉल के पीछे भाजपा नेता का हाथ होने का आरोप लगाया था।

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