कोरोना वायरस: बंगाल में अदालतों से जमानत अर्जियों पर उदारता से विचार के लिए कहा गया

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रशासन ने राज्य की सभी अदालतों को पश्चिम बंगाल सरकार के उस पत्र से अवगत कराया है जिसमें कहा गया है कि जेलों में बंद कैदियों की जमानत अर्जियों पर उदारतापूर्वक विचार किया जाए ताकि कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर जेल में कैदियों की संख्या को कम किया जा सके।

राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जेलों के भीतर कोरोना वायरस के जोखिम और रोकथाम के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर लिये गए मामले के संदर्भ में एक पत्र लिखा।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल राय चट्टोपाध्याय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन के निर्देश पर, हमने पत्र को उच्च न्यायालय और राज्य के सभी अधीनस्थ अदालतों के न्यायाधीशों को भेज दिया है।
पत्र में, महाधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश राधाकृष्णन से अनुरोध किया कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित पश्चिम बंगाल के सभी न्यायाधीशों को उचित प्रशासनिक निर्देश जारी करें कि वे कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए विचाराधीन कैदियों को उदारतापूर्वक जमानत देने पर विचार करें।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था वे कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए सजा काट रहे कैदियों या विचाराधीन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने पर विचार करने के लिए उच्चस्तरीय समितियों का गठन करें।
पश्चिम बंगाल बार काउंसिल द्वारा 31 मार्च तक न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेने के संकल्प के बाद राज्य की विभिन्न अदालतों के अधिकांश वकील सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

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