कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सभी दुर्गा पूजा पंडालों को नो-एंट्री जोन घोषित किया।कोरोना महामारी के बढते हुए मामले को देखते हुए कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि केवल आयोजक ही पंडालों में प्रवेश कर सकते हैं और जिन लोगों को प्रवेश करने की अनुमति है उनके नाम इसके बाहर प्रदर्शित करने होंगे। कोर्ट ने यह आदेश सोमवार को दिया।
न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी आगंतुक को पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।अदालत ने आदेश दिया कि छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे जबकि बड़े पंडालों के लिए यह दूरी 10 मीटर होनी चाहिए।पीठ ने कहा कि बैरिकेडों पर प्रवेश निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए।अदालत ने यह भी कहा कि आयोजन समितियों से जुड़े सिर्फ 15 से 25 लोगों को ही पंडालों में प्रवेश करने की अनुमति होगी।