पटाखों पर हावड़ा सिटी पुलिस सख्त

अलग-अलग जगहों से 10 हजार 264 किलो पटाखें जब्त, 3 गिरफ्तार

हावड़ा : जिले में हावड़ा सिटी पुलिस ने मंगलवार की रात पटाखे के अवैध भंडारण और प्रतिबंधित पटाखों की खरीद बिक्री पर लगाम लगाने के लिए लागातार छापेमारी अभियान की शुरुआत की है। इन लोगों ने पहले पटाखे के अवैध भंडारण की जगह का पता लगाया। उसके बाद उन्होंने संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। मंगलवार की रात तीन अलग-अलग जगहों से 10 हजार 264 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हावड़ा पुलिस के आयुक्त गौरव शर्मा ने बुधवार की सुबह इस बारे में जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक, बेलूड़ थाना की पुलिस ने एक गुप्त सूत्र से मिली जानकारी के आधार पर बेलूड़ बाजार में छापा मारा और करीब 32 किलो अवैध पटाखा जब्त किया। साथ ही एक आरोपी विकास रॉय उर्फ गोयाला को गिरफ्तार किया। इधर, डीडी के अधिकारियों ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अपनी टीम के साथ शिवपुर थाना अंतर्गत नस्करपाड़ा बाई लेन में अरूप पांजा नामक एक व्यक्ति के घर छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उच्च डेसीबल ध्वनि वाले विभिन्न ब्रांड के 1650 किलो पटाखे जब्त किये। इस बाबत शिवपुर थाने में आईपीसी की धारा 188/286 और 24/26 (पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम 1950) के तहत एक विशिष्ट मामला शुरू किया गया। इसके अलावा दासनगर थाना की पुलिस ने भी बीती रात कांतापुकुर थर्ड बाई लेन एरिया में चोरी-छिपे पटाखे बेचने के आरोप में पुलिस ने सजल पात्रा नामक एक वृद्ध को अरेस्ट किया। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि आरोपी अवैध रूप से थोक में पटाखे लाकर बेचने के लिए अपने घर में जमा कर रहा था। यह भीड़भाड़ वाले इलाके में संग्रहीत किए गए थे, जिससे छोटी सी भी लापरवाही से इस क्षेत्र के साथ ही साथ जानमाल का नुकसान भी हो सकता था। इस बारे में पुलिस को सूचना मिली तो मंगलवार की रात पुलिस ने उक्त वृद्ध के घर में रेड करके साढ़े 8 हजार किलो पटाखे जब्त किए। वृद्ध के खिलाफ आईपीसी की धारा 188/286 और 24/26 (पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम 1950) के तहत तहत कार्रवाई की गयी। पुलिस सूत्रों के अनुसार कई लोग लाइसेंस वाले स्थान को छोड़कर अन्य जगहों पर पटाखे का भंडारण करते हैं। यह गैरकानूनी है। ऐसे लोगों के खिलाफ लागातार कार्रवाई की जाएगी।

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