बंगाल में रात 9 से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित

कोलकाता : कोरोना को फैलने से रोकने के लिए केंद्र के निर्देश का अमल करते हुए आखिरकार बंगाल सरकार ने भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव की ओर से इस बाबत दिशानिर्देश जारी किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि बंगाल में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात 9 से सुबह 5 बजे के बीच लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश गुरुवार से ही प्रभावी हो जाएगा। गौरतलब है कि 1 जून को अनलॉक-1 शुरू होने से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच आवाजाही प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले केंद्र ने नाइट कर्फ्यू भी लागू किया था। हालांकि, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने से इन्कार कर दिया था।

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