कोलकाता : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ा दी है । ऐसे करदाताओं के मामले में जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना होगा या जिन्हें अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, उन करदाताओं के लिए 31 जनवरी, 2021 तक आयकर रिटर्न भरने की तारीखें बढ़ा दी हैं। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को भी 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। इन करदाताओं के मामलों में स्व-मूल्यांकन कर (Self Assessemnt Tax) के भुगतान की नियत तारीख जहां देयता 1 लाख से कम है, को भी 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
अन्य करदाताओं के लिए (जिन मामलों में लेखा-परीक्षा की आवश्यकता नहीं है), आयकर रिटर्न दाखिल करने और स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की नियत तारीख को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं के मामले में स्व-मूल्यांकन कर के भुगतान की नियत तारीख को भी बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया है।
नारायण जैन, टैक्स एडवोकेट ने सीबीडीटी के समय-बद्ध निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति के कारण इसकी आवश्यकता थी। डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र गोयल ने भी उनके ज्ञापन को स्वीकार करने के लिए खुशी व्यक्त की है। आर.डी. काकरा, अध्यक्ष, कानूनी राहत सोसायटी (Legal Relief Society) ने भी फैसले का स्वागत किया है।
सरकार ने इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 के लिए सभी आयकर रिटर्न के लिए नियत तारीखों को बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया था।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई गई
