31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा, जानें क्या हैं नए नियम

नयी दिल्ली :

नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी

स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक राज्य अब जोन तय करेंगे. अभी तक केंद्र इसे तय करता आ रहा था. हवाई उड़ानें, मेट्रो, रेल सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, होटल-रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम पहले की तरह बंद रहेंगे.

धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी.

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे. रेस्त्रा खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी. स्टैंड ओलन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है. दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे. इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं.

लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी. 10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों को घर से निकलने पर रोक रहेगी. वहीं, शादी समारोह में 50 लोगों और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी.

इधर, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे

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