लॉकडाउन में राज्य से बाहर जाना है जरूरी, तो ऐसे करें ई-पास के लिए आवेदन

पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की वन-वे इंटरस्टेट ई-पास

खुशबू सिंह

हावड़ा,समाज्ञा: देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में जारी लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने पर देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन में कुछ छूट दी गयी है। लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों की एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही को रोक कर कोरोना वायरस के प्रसार पर नियंत्रण पाना है। चूंकि, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं जारी हैं। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं लेकिन लॉक डाउन की वजह से किसी अन्य राज्य में फंस गए हैं। वे वापस अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के रहने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी कारणवश लॉक डाउन के समय देश के किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं। इन लोगों की सुविधा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने वन-वे इंटरस्टेट ई-पास की व्यवस्था लागू की है। इस ई-पास का इस्तेमाल कर लोग इस राज्य से दूसरी राज्य में जा सकते हैं। लेकिन यह पास वन-वे पास है। इसके तहत आवेदनकर्ता इसे या तो राज्य से बाहर जाने के लिए या फिर राज्य में प्रवेश करने के लिए आवेदन कर सकता है। 

कंटेनमेंट जोन में आने-जाने के लिए नहीं लागू किया जाएगा यह पास

जानकारी के मुताबिक यह पास कंटेनमेंट जोन में आने-जाने के लिए नहीं लागू किया जाएगा। इस क्रम में अगर पास का आवेदनकर्ता अगर किसी कंटेनमेंट जोन में रहता है या फिर उसे अन्य राज्य के जिस जगह पर जाना है वह जगह अगर कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है, तो पास नहीं लागू किया जाएगा। 

ड्राइवर समेत चार लोगों ही एक गाड़ी में होंगे, कोरोना संक्रमित व्यक्ति को नहीं दी जाएगी अनुमति

जानकारी के मुताबिक, आवेदन करता अगर अपने निजी वाहन से जा रहा है तो गाड़ी में ड्राइवर समेत केवल चार लोगों को ही जाने के लिए ई-पास लागू किया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी में बैठने वाले चारों लोगों में से अगर एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित या पॉजिटिव होगा तो पास लागू नहीं किया जाएगा। 

 इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन

यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप राज्य में इंटरस्टेट ई-पास किस तरह हासिल कर सकते हैं। लॉकडाउन 3.0 में, कुछ लोगों को राज्य के बाहर यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों के लिए एक तरह से इंटर स्टेट एग्जिट पास के लिए आवेदन करना आसान बना दिया है। आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अपन मोबाइल के ब्राउजर या गूगल से पोर्टल ‘ऐगिये बांगला’ पर जाएं या लिंक http://202.61.117.163/Interstatepass/aspx/signin.aspx पर क्लिक करें। ई-पास फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां भरें। इसमें अपना मोबाइल नंबर और इस नंबर पर आए ओटीपी के जरिये खुद को रजिस्टर करना होगा।रजिस्ट्र्रेशन करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें आप अपनी जन्मतिथि, लिंग, जिले के नाम आदि भरना होगा। अगर किसी दस्तावेज की प्रति मांगी जाती है तो उसे अपलोड करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। एक बार आपका पास स्वीकृत हो जाने के बाद, आपको प्राधिकरण से संदेश प्राप्त होगा। इसके बाद ई-पास आईडी को अपने मोबाइल या पीसी पर सेव कर लें। आपको इसी आईडी से पता चलेगा कि आपका पास बना कि नहीं। ई-पास की प्रति का प्रिंट आउट लेकर आप बाहर जा सकते हैं। 

ई-पास आवेदन के लिए जरूरी जानकारी

-प्रार्थी का जिला-कस्बा-नाम-फोन नंबर-सरकारी पहचान पत्र-वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर

ऑनलाइन पास बना कि नहीं, ऐसे जांचें

80178 45555 इस मोबाइल नंबर पर पास में दिए गए परमिट नंबर के अंतिम के 6 अंक को व्हाट्सएप पर भेजें। यदि पास वास्तविक है, तो एक पुष्टिकरण लिंक आएगा। इससे आपके आवेदन की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा।

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