ड्रिंक एंड ड्राइव पड़ेगा महंगा ,1 सितम्बर से सभी नए नियम लागु

सरकार ने मोटर वाहन कानून के 63 उपबंधों को अधिसूचित किया


नयी दिल्ली, 28 अगस्त (भाषा) सरकार ने मोटर वाहन संशोधन कानून 2019 के 63 प्रावधानों को अधिसूचित किया है। इसमें यातायात के नियमों के उल्लंघन को लेकर अधिक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है।
नये प्रावधान एक सितंबर, 2019 से प्रभाव में आएंगे।सड़क परिवहनं एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा कि इन प्रावधानों को लेकर केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की जरूरत नहीं है।
बयान के अनुसार शेष प्रावधानों के लिये मंत्रालय ने नियमों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित प्रावधानों को क्रियान्वयन के लिये अधिसूचित किया जाएगा।जिन 63 प्रावधानों को अधिसूचित किया गया है, वे जुर्माने, लाइसेंस, पंजीकरण और राष्ट्रीय परिवहन नीति समेत अन्य से जुड़े हैं।
नये कानून में बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग के लिये 1,000 रुपये तक के जुर्माने को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने को लेकर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
नये नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने को लेकर पहले अपराध के लिये 6 महीने की जेल और / या 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार के अपराध के लिये दो साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को इस महीने की शुरुआत में पारित किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *