अब एक लाख की जगह देनी होगा दो लाख
कोलकाता :
गार्डेनरीच में एक बहुमंज़िली इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इसके बाद से विपक्ष महानगर में कुकुरमुत्तों की तरह पनपे अवैध इमारतों पर सत्ता पक्ष पर हल्ला बिक रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी अवैध निर्माण रोकने का आदेश दिया गया था।जस्टिस अमृता सिन्हा ने कहा कि जो लोग अवैध निर्माण से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा सबक सिखाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में अवैध निर्माण रुक जाए। न्याय नहीं मिला तो अन्याय होगा। सिंगल बेंच के आदेश पर डिवीजन बेंच का कोई निलंबन नहीं है। इतना ही नहीं, जो आरोपी एक लाख रुपए का जुर्माना नहीं भरना चाहता था, कोर्ट ने उसका जुर्माना बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया। उल्लेखनीय है कि गार्डेनरिच हादसे में अब तक दस लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया।जस्टिस अमृता सिन्हा ने एक मामले के मद्देनजर कहा कि वे मकान ढहाने के आदेश से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेंगी। जो कोर्ट जैसा निर्देश देगा, वैसा ही होगा। इससे पहले कि मानव जीवन असुरक्षित हो, अदालत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि घर गिराने के आदेश के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं है। मालूम हो कि मंगलवार को उनकी अदालत में वकीलों की ओर से तीन मामले दायर किए गए थे लेकिन, उन्होंने कोई केस स्वीकार नहीं किया।रविवार रात कोलकाता के गार्डेनरिच इलाके में एक बहुमंजिला आवास ढह गया और दस लोगों की मौत हो गई।नगर निगम सूत्रों के मुताबिक, इमारत का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रमोटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।अवैध इमारतों की बढ़ती संख्या पर सवाल उठाने पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने वामपंथियों पर जमकर हमला बोला।