नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के चारों अभियुक्तों को एक साथ ही फांसी पर लटकाने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र की अपील पर 23 मार्च को सुनवाई की जायेगी। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ को केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि निचली अदालत ने इन दोषियों को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिये आवश्यक वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इन दोषियों को 20 मार्च को सुबह पांच बजे फांसी पर लटकाया जाये क्योंकि वे अब सारे कानूनी विकल्पों की मदद ले चुके हैं। मेहता ने कहा कि इन दोषियों ने फांसी की सजा पर अमल में विलंब के लिये समूची व्यवस्था का मखौल बना दिया है। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में केन्द्र की अपील पर अब 23 मार्च को सुनवाई करेगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले को अब स्थगित नहीं किया जायेगा।
निर्भया मामला: चारों दोषियों को एक साथ फांसी देने के फैसले के खिलाफ 23 मार्च को होगी सुनवाई
