नई दिल्ली : नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (एनसीएलएटी) ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के एग्जिक्युटिव चेयरमैन के पद पर बहाल करने का आदेश दिया है। एनसीएलएटी ने कहा कि मिस्त्री फिर से टाटा संस के एग्जिक्युटिव चेयरमैन नियुक्त किए जाएं। साथ ही, उसने एन. चंद्रशेखरन के इस पद पर नियुक्ति को गैरकानूनी बताया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने कहा कि बहाली आदेश चार सप्ताह बाद अमल में आएगा। टाटा संस को अपील करने के लिए यह समय दिया गया है।
एनसीएलएटी के दो सदस्यीय बेंच ने यह फैसला सुनाया है। एनसीएलएटी में यह याचिका मिस्त्री और दो इन्वेस्टमेंट फर्म की तरफ से दाखिल की गई थी। जुलाई में अपीलेट ने फैसला सुरक्षा रख लिया था। साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के छठे चेयरमैन थे और उन्हें इस पद से अक्टूबर 2016 में हटा दिया गया था। रतन टाटा के बाद उन्होंने 2012 में चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया था।एनसीएलएटी के फैसले पर साइरस मिस्त्री ने कहा, ‘न्यायाधिकरण ने आज जो फैसला दिया है, वह न सिर्फ मेरी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों तथा अल्पांश हिस्सेदारों (माइनॉरिटी शेयरहोल्डर) के अधिकारों की जीत है। मेरी अपील पर न्यायाधिकरण का फैसला मेरे रुख की पुष्टि करता है।’