15 अगस्त तक स्कूल का 80 प्रतिशत फीस चुकाएं अभिभावक : हाईकोर्ट

कोलकाता, समाज्ञा : फीस को लेकर निजी स्कूलों एवं अभिभावकों के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। फीस कम करने की मांग पर अभिभावकों ने स्कूल के सामने भी विरोध-प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी। मंगलवार को इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपनी राय दी। हाईकोर्ट ने अपनी राय में सभी अभिभावकों को 15 अगस्त तक बकाया फीस का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा चुकाने को कहा है। ज्ञात हो कि कोरोना से मुकाबले के लिए गत मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन हुआ था। इस दौरान आर्थिक समस्या के कारण अभिभावकों ने मांग की थी कि लॉकडाउन की समयावधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस को छोड़ बाकी अन्य सभी सेवाओं के लिए वसूले जाने वाले रुपयों को माफ कर दिया जाये। इस बात को लेकर जगह-जगह अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन की भी खबरें सामने आयी थी, जिसके बाद अदालत में याचिका दायर हुई थी। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश संजीव बंद्योपाध्याय एवं मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने अभिभावकों की फीस माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत की तरफ से कहा गया है कि 31 जुलाई तक स्कूल का जो भी फीस होता है, 15 अगस्त तक उसका 80 प्रतिशत हिस्सा अभिभावकों को चुका देना पड़ेगा। वहीं जिसकी क्षमता है, उन्हें पूरी फीस देने का निर्देश अदालत ने दिया है। सूत्रों की मानें तो अदालत के इस फैसले से अभिभावक खुश नहीं हैं।

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