जबरन रंग लगाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई : पुलिस

दोल व होली पर 4000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

700 पुलिस पिकेट बैठायी जायेगी, रहेगी हर गतिविधियों पर पैनी नजर

एचआरएफएस : 15
आरएफएस : 25
आरसीपी : 31
पीसीआर : 27
मोटरसाइकिल पेट्रोल : 48

कोलकाता : होली व दोल पर महानगर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए कोलकाता पुलिस कमर कस कर तैयार हो गयी। पिछले 10 दिनों से ही सभी थानों तथा डिवीजनल डीसी अपने-अपने इलाके में सर्वधर्म प्रतिनिधियों संग समन्वय मीटिंग कर रहे हैं। शुक्रवार को भी लालबाजार में कोलकाता पुलिस के पुलिस कमिश्‍नर अनुज शर्मा ने समस्त धर्मों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा डीसी संग उच्च स्तरीय बैठक की और दोल व होली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो इसके लिए कई तरह के दिशा-निर्देश दिये गये तथा सर्व धर्म के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया। आगामी 9 तथा 10 मार्च को दोल व होली को लेकर कोलकाता पुलिस की तैयारियों को लेकर ज्वाइंट कमिश्‍नर (हेडक्वार्टर्स) शुभंकर सिन्हा सरकार ने कहा कि जबरन रंग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। होली व दोल पर किसी भी प्रकार की माइक व डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने सभी से सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने का भी अनुरोध किया।
लालबाजार के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 9 तथा 10 मार्च को पूरे महानगर में 4 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही दोल पर महानगर में 700 पुलिस पिकेट बैठायी जायेगी जबकि होली पर 500 पुलिस पिकेट तैनात रहेगी। यह पिकेट धार्मिक स्थलों के बाहर भी तैनात रहेगी ताकि किसी तरह की कोई घटना ना घटे। इसके अलावा इलाके में 15 हेवी रेडियो फ्लाईंग स्क्वाड (एचआरएफएस), 25 रेडियो फ्लाइंग स्क्वाड (आरएफएस), आरसीपी 31 और 27 पुलिस कंट्रोल रूम वैन (पीसीआर) गश्त लगायेंगे। इसके अलावा गली-मुहल्ले में मोटरसाइकिल पेट्रोल गश्त लगायेगी।
बॉक्स में
लिफलेट बांटकर भी पुलिस कर रही है लोगों को सतर्क

लालबाजार के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि होली व दोल पर्व में सांप्रदायिक सद्भावना बनाये रखने के लिए कोलकाता पुलिस की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है और इस बाबत लिफलेट बांटकर महानगरवासियों से कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखने का अनुरोध किया जा रहा है।

  1. यातायात प्रभावित ना हो, इसके लिए मुख्य सड़कों तथा चौराहों
    पर होलिका दहन ना करें।
  2. वातावरण प्रदूषित ना हो और आग ना लगे, इसके लिए ज्वलनशील पदार्थ यानी टायर व विशाल अग्निकुण्ड ना जलायें।
  3. अंजान व्यक्तियों पर जबरन रंग ना लगायें। यह दंडनीय अपराध है।
  4. किसी भी हानिकारक द्रव्य या रंगों का इस्तेमाल ना करें।

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