रेप मामले में 14 महीने के अंदर अदालत ने सुनाया आरोपी को सजा

12 साल कारावास के साथ 50000 जुर्माना भरने की दी गई सजा

पश्चिम बंगाल : देशभर में रेप के बढ़ते मामलों के बीच हैदराबाद कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था। हैदराबाद कांड के बाद देश के विभिन्न अदालतों में रेप के ऐसे लंबित पड़े मामलों में भी कहीं ना कहीं सुनवाई जल्दी कराए जाने का दबाव बढ़ रहा है । देश में बढ़ती रेप की घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्दवान जिले के बर्दवान अदालत द्वारा रेप के एक मामले में सुनवाई करते हुए घटना के 14 महीनों के अंदर ही आरोपी को सजा सुनाया गया। बर्दवान अदालत के सरकारी वकील हरिदास मुखोपाध्याय ने बताया कि गत 18 अगस्त 2018 को भातार थाना के महता गांव के रहने वाले शेख सबिरुद्दीन उर्फ छिपन नामक एक 25 वर्षीय युवक ने उसी गांव में रहने वाली एक 18 वर्षीय युवती से रेप किया था। उन्होंने बताया कि जब पीड़ित अपने घर में मां और छोटी बहन के साथ सोई हुई थी। उसी समय आरोपी ने पीड़ित के घर मे घुस कर उससे जबरदस्ती रेप की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के बाद अदालत ने पूरे मामले में सुनवाई के बाद गुरुवार को आरोपी शेख सबिरुद्दीन को भारतीय दंड विधि की धारा 376 के तहत 12 साल की जेल के साथ ही साथ 50000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकारी अधिवक्ता हरिदास मुखोपाध्याय ने बताया कि अदालत ने आरोपी को यह जुर्माना पीड़ित युवती को देने का आदेश दिया है। इधर फैसले के बाद आरोपी शेख सबिरुद्दीन ने खुद को निर्दोष बताया है। आरोपी ने बताया कि उसका पीड़ित युवती के साथ लगभग 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। बहरहाल बर्दवान अदालत द्वारा सुनाया गया यह फैसला देश के सामने एक मिसाल भी पेश करेगा ।।जहां अदालत में पड़े मामलों में लंबी-लंबी तारीख पड़ रही है और आरोपी को सजा तक नहीं मिल रही है।

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