अनलॉक-3 गाइडलाइंस जारी,जिम खोलने की इजाजत लेकिन स्कूल, मेट्रो, सिनेमाघरों पर पाबंदी जारी

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइंस (Guideline for Unlock) जारी कर दिए हैं। 5 अगस्त से जिम भी खोले जा सकेंगे। हालांकि, 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। मेट्रो, सिनेमाघर, स्विमिंग पुल भी अभी नहीं खुलेंगे।

कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक जारी रहेगी, जिनमें भीड़ जुटती है।

स्वतंत्रतता दिवस समारोह को सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे हेल्थ प्रोटोकॉल्स (जैसे मास्क पहनना) के साथ इजाजत दी गई है। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इन जोन्स में सिर्फ जरूरी गतिविधियों को इजाजत रहेगी। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के हिसाब से कंटेनमेंट जोन्स का फैसला डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज करेंगी।

65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, पहले से गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले की तरह ही घर में रहने की सलाह दी गई है। इन श्रेणी के लोगों को बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर रोक जारी है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक है। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाना या शराब पीना प्रतिबंधित है।

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