नई दिल्ली : उन्नाव रेप पीड़िता के एक संदिग्ध सड़क हादसे में घायल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बेहद सख्त रुख अपनाते हुए इस केस से जुड़े सभी पांच मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही केस की रोजाना सुनवाई करते हुए 45 दिन की डेडलाइन भी तय कर दी है। सड़क हादसे की छानबीन भी एक हफ्ते के अंदर पूरी करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह पीड़िता के परिजनों को 25 लाख रुपये का मुआवजा भी दे। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यदि घायल पीड़िता के परिवारवाले इच्छा जाहिर करें, तो उसे इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही पीड़िता और गवाहों को सुरक्षा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएगी। पीड़ित के चाचा को रायबरेली से तिहाड़ ट्रांसफर करने का आदेश भी दिया गया है।
उन्नाव रेप और ऐक्सिडेंट केसः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर किए सारे केस, 45 दिन में पूरी करनी होगी सुनवाई
