होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन: अधिकारी

कोलकाता, समाज्ञा : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान पेट्रोल-पंपों से पीएम मोदी की फोटो वाले सरकारी योजनाओं के विज्ञापनों को हटाने का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने सरकारी योजनाओं से जुड़े इन विज्ञापनों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। चुनाव आयोग ने बुधवार की शाम को जारी आदेश में कहा कि पेट्रोल-पंपों पर लगे पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले ये विज्ञापन आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें 72 घंटे के अंदर हटाया जाए। इसको लेकर टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चुनाव आयोग से मिला था। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी ने कोरोना वैक्सीन लेने पर मिल रहे सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर भी आपत्ति जताई थी।

टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट और पेट्रोल पंपों पर विज्ञापनों में लगी पीएम मोदी की तस्वीर को आदर्श आचार संहिता का उल्‍लंघन बताया था और इसपर रोक लगाने की मांग की थी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम ने इसे सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग करार दिया था और चुनाव आयोग से मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी।
टीएमसी ने चुनाव आयोग से अपनी शिकायत में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक रहने वाले हैं। एक राजनेता के रूप में, वह रैलियों के दौरान अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इस स्थिति में, पेट्रोल पंपों और टीकाकरण प्रमाणपत्रों में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने जैसा है।

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