पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य पैनल ने प्राइवेट अस्पतालों को जांच के लिए ली गई अत्यधिक राशि लौटाने का आदेश दिया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल हेल्थ पैनल ने शुक्रवार को कई निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों से उनके इलाज के लिए ली गई अत्यधिक राशि लौटाने को कहा है। ऐसा एक फैसला पैनल ने बीपी पोद्दार हॉस्पिटल के खिलाफ किया। बताया जा रहा है कि अस्पताल ने एक मरीज से 4 दिन के लिए 1,51,259 रुपए लिए थे। जबकि पैनल के अनुसार चार दिन के केवल 90,000 रुपए ही होने चाहिए थे। अतः हॉस्पिटल को आदेश दिया गया है कि बची हुई राशि वापस लौटा दी जाए। एक दूसरे केस में आर- फ्लेमिंग नर्सिंग होम पर एक मरीज से 3.5 लाख लेने का आरोप है और पैनल ने उन्हें 1.5 लाख लौटाने को कहा है। यह निर्देश अभी अंतरिम है।
पैनल ने मेडिका सुपरस्पेशलिटी अस्पताल को भी खान-पान की ओर मरीज से लिए गए 27000 रुपए लौटाने को कहा है। ऐसे ही दमदम के आईएलएस अस्पताल को भी मरीज से लिए गए पीपीइ किट के लिए 15000 रुपए लौटाने का आदेश दिया। चार और केस कोविड टेस्टिंग लैब के विरूद्ध भी दर्ज हैं जिसमें लैबों पर या तो अत्यधिक राशि लेने या तो झूठे बहाने देने का आरोप है। सारे आरोपों में से करीब 10 अंतरिम है और उसपर जांच चल रही है।

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