अवैध निर्माण करने पर पांच से सात साल तक जेल

जारी की गई अधिसूचना

धोखाधड़ी और जबरन वसुली की भी धाराएं जोड़ने का इरादा

निगम ने पुलिस आयुक्त व वकील से मांगी राय

कोलकाता : महानगर में ग्यारह लोगों की जान जाने के बाद कोलकाता नगर निगम अवैध निर्माणकर्ताओं को कड़वी दवा देने जा रहा है। महानगर में अवैध निर्माण किए गए तो उसके निर्माणकर्ताओं को न्यूनतम पांच साल और अधिकतम साल साल की सजा हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन पर धोखाधड़ी और जबरन वसूली की भी धाराएं जोड़ी जाएगी। निगम ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।
निगम मुख्यालय में शुक्रवार को पुलिस आयुक्त व प्रमुख वकीलों के साथ अवैध निर्माण विषय को लेकर गहन बैठक की गई है। बैठक में तय किया गया है कि महानगर में अवैध निर्माण और बरदाश्त नहीं किए जाएंगे। अब किसी ने अवैध निर्माण करवाया तो उसे धारा 401 के तहत पांच से सात साल की कड़ी सजा मिलेगी। कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठक के बाद निगम आयुक्त की ओर से नई अधिसूचना जारी की गई। इसके अलावा निगम धोखाधड़ी और जबरन वसूली की धाराएं अधिनियम में जोड़ना चाह रहा है। इसके लिए शहर के प्रमुख वकील और पुलिस को रिपोर्ट बनाने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि गार्डेनरिच में पिछले रविवार की देर रात बहुमंजिली अवैध रूप से निर्मित इमारत गिरने से ग्यारह लोगों की मौत हो गई। इस मामले के बाद से निगम एक के बाद एक सख्त कदम उठा रहा है। बोरो 15 के लगभग सभी इंजीनियरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए और भी कड़े कानून ला रहे हैं।क्रिमिनल कोड को निगम के बिल्डिंग एक्ट में जोड़ा जा रहा है।
इस संदर्भ में मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि ‘इस प्रकार के निर्माण में निगम कानून के अनुरूप क्या उपाय कर सकते हैं, इसे लेकर एक बैठक की गई। निगम और अधिक सख्ती कैसे कर सके, इस पर चर्चा हुई है। एक रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। निगम आयुक्त अधिसूचना जल्द ही जारी होगी। इस बैठक में लॉ ऑफिसर, चीफ लॉ ऑफिसर, डीजी बिल्डिंग, सीएमएलओ, सीपी, हाईकोर्ट के वकील के साथ गहन चर्चा की गई।

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